बरेली; ईद पर मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक!

बरेली में स्थानीय अदालत से गैरजमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी होने के बाद आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अगली सुनवाई तक सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट के सभी आदेशों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय की ओर से सुनवाई के लिए अगली तारीख जल्द ही नियत की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा खां की ओर से विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई थी जो बुधवार को कोर्ट संख्या-14 में जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एवीएन भाटी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट व हाईकोर्ट के सभी आदेशों पर स्थगन देते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यहां बता दें कि वर्ष 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं।

आठ अप्रैल को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई थी, लेकिन मौलाना हाजिर नहीं हुए। इससे पहले पुलिस मौलाना के घर पर धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा कर चुकी है। अदालत की तरफ से इस मामले में चार आरोपियों मौलाना तौकीर, अबरार, आरिफ व वसीम के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे। इनमें मौलाना को छोड़कर तीनों अन्य आरोपी जेल जा चुके हैं।
हाईकोर्ट ने पेश होने का दिया था आदेश 
मौलाना के सामने भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। मौलाना राहत पाने के लिए हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। राहत न मिलने पर मौलाना सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठक ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। अगली सुनवाई की तारीख भी जल्द ही नियत होने की उम्मीद है।