बरेली; ईद पर मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक!
बरेली में स्थानीय अदालत से गैरजमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी होने के बाद आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अगली सुनवाई तक सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट के सभी आदेशों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय की ओर से सुनवाई के लिए अगली तारीख जल्द ही नियत की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा खां की ओर से विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई थी जो बुधवार को कोर्ट संख्या-14 में जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एवीएन भाटी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट व हाईकोर्ट के सभी आदेशों पर स्थगन देते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यहां बता दें कि वर्ष 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं।